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- पाठ्यक्रम दूरवर्ती-सह-सम्पर्क पद्धति से संचालित होना है, अत: अकादमिक गतिविधियों के समुचित और सुचारु संचालन हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को एक अध्ययन केन्द्र आवंटित किया जायेगा। अभ्यर्थी की समस्त अकादमिक गतिविधियाँ उसी केन्द्र में सम्पन्न की जायेगी। आवश्यकतानुसार इसे परिवर्तित करने की आवश्यकता हुई तो अभ्यर्थी को पूर्व से ही सूचित किया जायेगा।
- अध्ययन केन्द्र जिस जिला व विकासखण्ड के होंगें उस जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर शासकीय महाविद्यालय अथवा उत्कृष्ट विद्यालय उनके अध्ययन केन्द्र होंगे। विशेष परिस्थितियों में विश्वविद्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त कर अध्ययन केन्द्र अन्यत्र भी संचालित किये जा सकेंगे।
- अध्ययन केन्द्रों को विश्वविद्यालय अपने पंजीकृत अध्ययन केन्द्रों के रूप में मान्य कर अकादमिक गतिविधियों को संपन्न कराने हेतु अधिकृत करेगा।
- पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वैधानिक परिसीमा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रदेश शासन के निर्देशानुसार म.प्र. जन अभियान परिषद के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। पाठ्यक्रम संचालन हेतु किसी भी निजी संस्था या संगठन को किसी प्रकार का दायित्व नहीं सौंपा गया है। पाठ्यक्रम संचालन हेतु कोई भी फ्रेंचाइजी व्यवस्था नहीं है।